Income Tax Retrun: टैक्स नोटिस से बचके! इन रास्तों से आने वाली इनकम नहीं दिखाई तो सिर पर लटकेगी पेनाल्टी की तलवार
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sat, Jul 08, 2023 05:47 PM IST
Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरे जा रहे हैं. इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, देश में किसी भी रास्ते से इनकम कर रहे लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, ये बाद की बात है कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं, कितना टैक्स भरते हैं, क्या छूट क्लेम करते हैं, वगैरह-वगैरह. लेकिन ये ध्यान रखें कि आईटीआर भरते वक्त आपको अपनी हर आय दिखानी होती है. सैलरीड प्रोफेशनल हैं और निवेश करके रिटर्न कमाते हैं, या फिर बिजनेसमैन हैं, आपके पास जितने भी रास्तों से आय आती है, वो सभी डिस्क्लोज़ करने होते हैं. वर्ना टैक्स डिपार्टमेंट को इसका पता चला तो आपके ऊपर भारी पेनाल्टी ठोकी जा सकती है.
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ब्याज से कमाई
आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट पर आपको जो ब्याज मिलता है, वो भी आपकी आय में आता है और इसपर भी टैक्स लगता है. आपको इसपर टैक्स छूट मिलती है, लेकिन एक सीमा तक ही ब्याज से होने वाली आय करमुक्त होती है. बैंक जमा, छोटी बचत और बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज भी आय के अंदर आता है. इसे रिटर्न में अन्य स्रोतों से आय वाली कैटेगरी में दिखाना होता है.
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इक्विटी निवेश से कैपिटल गेन पर
अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड और शेयरों में निवेश करते हैं तो इसपर मिला रिटर्न लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है, इसपर 1 लाख रुपए से ज्यादा के गेन पर टैक्स लगता है. इसलिए टैक्सपेयर्स का आईटीआर (ITR) में कैपिटल गेन्स की जानकारी देना जरूरी है. अगर किसी निवेशक को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसे रिटर्न में शेयरों, खरीद मूल्य, बिक्री मूल्य और लेन-देन की तारीखों की जानकारी देनी होगी.
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